अदालत ने रिट याचिकाअों को स्वीकार करते हुए आवास बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया. पूर्व में अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. आवास बोर्ड की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. बोर्ड का कहना था कि प्रार्थियों को छिटपुट प्लॉट के नाम पर जो आवंटन किया गया है, वह जायज नहीं है.
आवंटित प्लॉट छिटपुट प्लॉट नहीं है. छिटपुट प्लॉट वैसे लोगों को आवंटित किया जाता है, जिनको पूर्व में बोर्ड द्वारा कोई भी संपदा प्लॉट के अगल-बगल तथा आगे-पीछे आवंटित नहीं हो. श्री भाटिया को 4000 वर्ग फीट व श्री सिन्हा को 2400 वर्ग फीट का प्लॉट बोर्ड ने आवंटित किया था. मालूम हो कि प्रार्थी एमएस भाटिया व रंजीत कुमार सिन्हा ने अलग-अलग याचिका दायर कर आवास बोर्ड के आवंटित प्लॉट रद्द करने के आदेश को चुनाैती दी थी.