रांची: बोरिंग मशीन के मालिक रांची नगर निगम के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. निगम बोर्ड ने छह माह पहले बिना नगर निगम के निबंधन के बोरिंग मशीनों के परिचालन पर रोक लगायी थी.
आज स्थिति यह है कि निगम के आदेश के बाद भी मात्र दो ही बोरिंग मशीन मालिकों ने निबंधन कराया है, जबकि शहर में रिंग मशीनों की संख्या दो दर्जन से ज्यादा है. नगर निगम सीइओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में रिंग मशीन निबंधन करा ले, अन्यथा कार्रवाई करेगा.
जुर्माने का है प्रावधान : एक रिंग मशीन के निबंधन के लिए 25 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी. वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के बोरिंग करने पर निगम ने एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया है. निगम द्वारा बनाये गये इस नये नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना निबंधन के इन वाहनों से बोरिंग कराता है, ऐसे भवन मालिक पर भी 25 हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है.
डीप बोरिंग पर है प्रतिबंध : नगर निगम बोर्ड द्वारा डीप बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है. निगम के नये नियम के घरेलू डीप बोरिंग के लिए एक हजार व कमर्शियल डीप बोरिंग के लिए पांच हजार रुपये की शुल्क तय किया गया है. परंतु इस नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है.