18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिग बाजार पर 95 लाख का जुर्माना

निगम ने पार्किंग को गोदाम बनाने का लगाया आरोप रांची : पार्किंग स्थल का दुरुपयोग किये जाने पर नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में बिग बाजार प्रबंधन पर 95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की यह राशि 22 दिसंबर तक […]

निगम ने पार्किंग को गोदाम बनाने का लगाया आरोप
रांची : पार्किंग स्थल का दुरुपयोग किये जाने पर नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में बिग बाजार प्रबंधन पर 95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की यह राशि 22 दिसंबर तक निगम में जमा करने का आदेश दिया गया है. तय समय में राशि नहीं जमा करने पर प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गयी है.
क्या है मामला : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने ट्रैफिक एसपी के साथ 30 नवंबर को बिग बाजार के पार्किंग स्थल का जायजा लिया. जायजा लेने के क्रम में आयुक्त ने नक्शे की भी जांच की. जांच में आयुक्त ने पाया कि बिग बाजार के द्वारा पार्किंग स्थल को गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है. इसके कारण लोगों को वाहन मजबूरन सड़क पर खड़ा करना पड़ रहा है.
इसके बाद नगर आयुक्त ने बिग बाजार प्रबंधन पर यूसी केस दर्ज किया. जिसकी पहली सुनवाई चार नवंबर को हुई. परंतु इस सुनवाई में बिग बाजार के कोई अधिकारी नहीं आये. छह नवंबर को भी दूसरी सुनवाई में कोई नहीं आया. बाद में बिग बाजार प्रबंधन ने पार्किंग स्थल पर चलाये जा रहे गोदाम को हटाने की सूचना फोटोग्राफ सहित निगम को सौंपी.
निगम ने फिर से करायी मापी : निगम ने बिग बाजार के गोदाम की फिर से मापी करायी. इसमें पाया गया कि प्रबंधन ने अपर बेसमेंट में 1029 वर्गमीटर और लोअर बेसमेंट में 2124 वर्गमीटर पार्किंग के स्थल पर गोदाम बनाया हुआ है.
100 रुपये वर्गमीटर की दर से लगाया जुर्माना : नगर निगम की ओर से बिग बाजार प्रबंधन पर प्रति वर्गमीटर 100 रुपये की दर से दंड लगाया गया है. कुल 2124 वर्गमीटर जगह के लिए 44 माह 27 दिन का 95.39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना प्रबंधन को 22 दिसंबर तक नगर निगम में जमा कराना है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें