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नहीं दे रहे एसिड के स्टॉक का ब्योरा

– राजेश तिवारी – रांची में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं , स्कूल-कॉलेज प्रबंधन व व्यवसायी रांची : शहर के व्यापारी और स्कूल-कॉलेज के प्रबंधनों द्वारा एसिड के स्टॉक की जानकारी नहीं दी जा रही है. मात्र 10 व्यापारियों व चार कॉलेज प्रबंधन ने ही अब तक जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट के […]

– राजेश तिवारी –

रांची में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं , स्कूल-कॉलेज प्रबंधन व व्यवसायी

रांची : शहर के व्यापारी और स्कूल-कॉलेज के प्रबंधनों द्वारा एसिड के स्टॉक की जानकारी नहीं दी जा रही है. मात्र 10 व्यापारियों व चार कॉलेज प्रबंधन ने ही अब तक जानकारी दी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने सितंबर में आदेश जारी किया था कि सारे व्यापारी जो एसिड की आपूर्ति करते हैं, वे लोग अपने यहां रखे एसिड के स्टॉक की जानकारी दें. आदेश को निकले दो माह से ऊपर हो गये, पर अब तक एसिड की जानकारी नहीं मिली. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है.

इस संबंध में चेंबर के पदाधिकारियों को भी कई बार कहा गया, लेकिन उनकी ओर से भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी. चेंबर की ओर से मात्र दो या तीन दुकानों से जानकारी आयी है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिल्ली समेत देश की कुछ शहरों में महिलाओं पर तेजाब (एसिड) फेंकने की घटना ने देश को हिला कर रख दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसिड की बिक्री करनेवालों को स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य होगा. साथ ही पंजी का संधारण व मात्र की जानकारी भी देनी होगी. वहीं खरीदनेवाले को इस्तेमाल की जानकारी, अपनी पहचान व पता देना अनिवार्य होगा.

50 हजार रुपये का है जुर्माना

प्वॉजन एक्ट के तहत नियमों की अनदेखी करनेवालों के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना व स्टॉक को सील करने का प्रावधान है. इसका अधिकार एसडीओ को दियागया है.

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