रांची : झारखंड विधानसभा में खिजरी से कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा को उनकी भांजी के प्रेमी के अपहरण और हत्या मामले में आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई. विधायक के साथ उनके तीन सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा हुई है. रांची के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस एस काजमी ने विधायक सावना लकड़ा, उनके चालक गोपी कश्यप, अंगरक्षक जनक महतो और सहयोगी दिनेश लकड़ा को सोमवार को दोषी ठहराया था.
काजमी ने आज इन लोगों को सजा सुनाई. अविनाश नाम का युवक लकड़ा की भांजी से प्यार करता था. वह 24 अप्रैल 2011 को ट्रेन के जरिए गढ़वा से रांची जाते समय लापता हो गया था. तीन दिन बाद खूंटी जिले में कर्रा के जंगलों में उसका गोलियों से भुना शव मिलने के बाद अविनाश के पिता ने खिजरी के विधायक और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लकड़ा अविनाश और अपनी भांजी के बीच प्रेम संबंधों और शादी के उनके फैसले के खिलाफ थे.