मास्टर प्लान से प्रभावित होनेवालों को बसायेगी सरकार वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पुनरीक्षित मास्टर प्लान-2037 में प्रभावितों को बसाने की भी व्यवस्था की है. मास्टर प्लान में राजधानी की 29 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण में प्रभावित अथवा विस्थापित होनेवाले लोगों को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के आधार पर बसाया जायेगा. विभागीय सचिव अरुण कुमार सिंह और दूसरे अधिकारियों के अनुसार सरकार जल्द ही प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण करायेगी. इसके तहत यह तय किया जायेगा कि कौन-कौन सी सड़कों के चौड़ा होने से कितनी आबादी अथवा परिवार पर उसका असर पड़ेगा. सरकार की ओर से प्रभावितों को एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें प्रभावितों का नाम और अन्य चीजों का जिक्र रहेगा. सड़क चौड़ीकरण के लिए ली जानेवाली भूमि पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का भूखंड अथवा स्पेश उपलब्ध कराया जायेगा. प्रभावित भूखंड पर जितनी जमीन अथवा मकान का हिस्सा गया है, उतना ही स्पेश दूसरी जगह दिये जाने का प्रस्ताव भी दिया जायेगा. प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई में किसी भी प्रभावितों के निधन पर उसे विस्थापित नहीं किया जायेगा. जानकारी के अनुसार सरकार ने नये मास्टर प्लान में सिटी स्तर, जिला स्तर, सामुदायिक स्तर, पड़ोसी स्तर और आवासीय सुविधा के स्तर पर राजधानी को विकसित करने की योजना बनायी है.किन-किन पथों को किया जायेगा चौड़ामास्टर प्लान में दो दर्जन से अधिक पथों को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. इसमें राजधानी की रांची-बाईपास रोड, ओल्ड एचबी रोड, न्यू एची रोड, सरकुलर रोड, कांके रोड, हरमू रोड, इटकी रोड, लोहरदगा रोड, बूटी रोड, चर्च रोड, मोरहाबादी रोड, सर्किट हाउस रोड, जेल रोड, कोनका रोड, मिशन चौक, कार्टसराय रोड, पुरुलिया रोड, क्लब रोड, दलादली रोड, स्टेशन रोड, रांची-जमशेदपुर रोड, नामकुम-तुपुदाना रोड, इनर सर्किल रोड, रिंग रोड और रांची-चाईबासा रोड के चौड़ीकरण का निर्णय लिया गया है. इन सड़कों की सरकार ने अधिकतम चौड़ाई भी तय कर दी है. चौड़ाई के हिसाब से ही सड़क के दोनों ओर के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. सरकार की तरफ से प्रस्तावित मास्टर प्लान में 80 से 200 फीट तक सड़कों को चौड़ा करने की योजना बनायी गयी है.
मास्टर प्लान से प्रभावित होनेवालों को बसायेगी सरकार
मास्टर प्लान से प्रभावित होनेवालों को बसायेगी सरकार वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पुनरीक्षित मास्टर प्लान-2037 में प्रभावितों को बसाने की भी व्यवस्था की है. मास्टर प्लान में राजधानी की 29 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण में प्रभावित अथवा विस्थापित होनेवाले लोगों को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के आधार पर बसाया जायेगा. विभागीय सचिव […]
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