रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने प्रथम सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करते हुए इससे संबंधित प्रकाशित विज्ञापन भी रद्द कर दिया. आयोग के सचिव ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर जानकारी दी है.
कहा गया है कि प्रक्रिया रद्द करने की स्थिति में उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को नयी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने तथा कोई छूट दिये जाने के संबंध में नियुक्ति नियमावली में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. सचिव ने आयोग के प्रधान सचिव से आग्रह किया है कि इस स्थिति में प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल सभी रिक्तियों को पांचवीं सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चार रिक्तियां व एक बैकलॉग रिक्ति के साथ वर्ष 2013 के लिए नयी अधियाचना भेजी जा सकती है, ताकि आयोग पांचवीं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया आरंभ कर सके.
आयोग के फैसले का विरोध
आयोग के फैसले का प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने विरोध करते हुए कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा गया है कि आयोग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करने का सुझाव अपने आप में विरोधाभाषी है. परीक्षा को रद्द किया जाना और संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द किया जाना बिल्कुल अलग विषय है. परीक्षा में कदाचार की शिकायत के बाद जांच शुरू की गयी थी.
परीक्षा से संबंधित शेष प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति नहीं थी. बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1991 कंडिका 12 के अनुसार जिस वर्ष की रिक्ति हो, यदि अभ्यर्थी उस समय अर्हता रखते थे, अगर किसी कारण से रिक्ति भरी नहीं जा सकी, तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है. वर्ष 2006 में शामिल उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा अंतिम अवसर है. उम्र समाप्ति के कारण पांचवीं सीमित परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जायेंगे. इसलिए वर्ष 2006 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों से ही प्रथम व पांचवीं सामूहिक परीक्षा से रिक्त भरी जाये.