रांची: बारिश कम होने से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार किसानों को रबी और खरीफ फसल का बीज 75 फीसदी अनुदान पर देगी़ फसल बीमा के लिए किसानों की ओर से दिये गये प्रीमियम की राशि भी उन्हें लौटा दी जायेगी़ सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़.
राज्य में 500 करोड़ रुपये का कृषि बीमा कराया गया है़ इसमें करीब 4.5 लाख किसानों ने 12़ 03 करोड़ रुपये का भुगतान प्रीमियम के रूप में किया है़ सरकार यह राशि संबंधित किसानों काे उनके बैंक खातों में जमा कर देगी़ सरकार ने बीज उत्पादन के लिए 122 कृषि प्रक्षेत्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देने का फैसला किया है़ इसके लिए एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दी है़.
11़ 65 करोड़ की लागत से किसानों को गाय-भैंस : सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 11़ 65 करोड़ की लागत से ग्रामीणों को गाय और भैंस उपलब्ध कराने का फैसला किया है़ केंद्र और राज्य के बीच 50: 50 प्रतिशत के आधार पर चलनेवाली इस योजना के तहत गाय-भैंस देने की चार श्रेणी बनायी गयी है़ पहली श्रेणी में 50 प्रतिशत के अनुदान पर एक गाय और एक भैंस दी जायेगी़ दूसरी श्रेणी के लाभुकों को तीन गाय और दो भैंस देने का प्रावधान है, उन्हें भी लागत का 50 प्रतिशत अनुदान स्वरूप दिया जायेगा़ तीसरी श्रेणी में सामान्य डेयरी को शामिल किया गया है़ इसके लाभुकों को भी 25 फीसदी के अनुदान पर 10 गाय और 10 भैंस दी जायेगी़ मॉर्डन डेयरी को चौथे श्रेणी में शामिल किया गया है़ इस श्रेणी के लाभुकों को 20 फीसदी के अनुदान पर 25 गाय और 25 भैंस दी जायेगी़.
आदर्श दाल-भात केंद्र चलेगा : सरकार ने दाल-भात योजना रात में भी चलाने का फैसला किया है़ प्रथम चरण में रांची व धनबाद में दो-दो, पलामू, हजारीबाग और जमशेदपुर में एक-एक दाल-भात केेंद्र रात को भी चलेगा़ रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और देवघर में एक-एक व जमशेदपुर में दो आदर्श दाल-भात केंद्र चलाया जायेगा़ इसमें शेड में बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था रहेगी़ कैबिनेट ने न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शंकर प्रसाद सिंह को अनुमंडल पदाधिकारी वेतनमान से लेकर संयुक्त सचिव तक के वेतनमान का आर्थिक लाभ देने का फैसला किया है़.
उन्हें यह लाभ उस तिथि से मिलेगा, जिस तिथि से उनसे जूनियर अधिकारी को संबंधित पदों पर प्रोन्नत किया गया था़ कैबिनेट ने 2016 के लिए सरकारी अवकाश के लिए सशर्त स्वीकृति दी़ इसके तहत कोई सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी दो से अधिक प्रतिबंधित अवकाश नहीं ले सकता है़.