एसीसी लिमिटेड को 48 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शनिवार को पश्चिम सिंहभूम स्थित लाइम स्टोन माइंस के लीज नवीकरण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी एसीसी लिमिटेड कंपनी को 48 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि यह राशि छह नवंबर तक जमा कर दी जाये. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने अदालत को बताया कि प्रार्थी कंपनी के माइनिंग लीज नवीकरण पर सरकार सहमत है, लेकिन लीज अवधि समाप्त होने के दाैरान पश्चिम सिंहभूम स्थित लाइम स्टोन माइंस से निकाली गयी खनिज का मूल्य 666 करोड़ रुपये कंपनी को जमा करना होगा. गोवा फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिम्ड एक्सटेंशन नहीं माना जायेगा, बल्कि उक्त अवधि में खनन कार्य को अवैध माना जायेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कंपनी को उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन राशि जमा नहीं की जा रही है. प्रार्थी की अोर से सरकार की दलील का विरोध किया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल 48 करोड़ रुपये प्रार्थी को जमा करने का निर्देश दिया. प्रार्थी मेसर्स एसीसी लिमिटेड ने याचिका दायर कर लीज नवीकरण करने व राज्य सरकार द्वारा खनिज का मूल्य 666 करोड़ रुपये मांगे जाने को चुनाैती दी है.
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एसीसी लिमिटेड को 48 करोड़ रुपये जमा करने का नर्दिेश
एसीसी लिमिटेड को 48 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शनिवार को पश्चिम सिंहभूम स्थित लाइम स्टोन माइंस के लीज नवीकरण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी एसीसी लिमिटेड कंपनी को 48 करोड़ रुपये जमा करने […]
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