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अमित कुमार को नहीं मिली राहत

अमित कुमार को नहीं मिली राहतहाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिजमामला सोनाहातू अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक पर जानलेवा हमला करने कारांची : सोनाहातू अंचल के तत्कालीन सीओ पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सिल्ली विधायक अमित कुमार सहित अन्य को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली क्रिमिनल […]

अमित कुमार को नहीं मिली राहतहाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिजमामला सोनाहातू अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक पर जानलेवा हमला करने कारांची : सोनाहातू अंचल के तत्कालीन सीओ पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सिल्ली विधायक अमित कुमार सहित अन्य को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली क्रिमिनल रिवीजन याचिका को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को राहत देने से इनकार किया. अब निचली अदालत में ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू की थी. प्रार्थियों की अोर से डिस्चार्ज पीटीशन दायर किया गया, जिसे अदालत ने 17 अप्रैल 2015 को खारिज कर दिया था. प्रार्थी अमित कुमार व अन्य की अोर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी. 28 जून 2006 को अमित महतो अपने समर्थकों के साथ सोनाहातू अंचल कार्यालय में पहुंचे आैर सरकारी काम में बाधा पहुंचाया. अंचलाधिकारी आलोक कुमार पर जानलेवा हमला किया गया. बाद में कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बाद अंचलाधिकारी की जान बच पायी. पुलिस ने सोनाहातू थाना में कांड संख्या 42/2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. इस मामले में अमित कुमार सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया. चार्जशीट दायर होने के बाद अदालत ने संज्ञान लिया.

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