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19 मार्च के बाद नाम जुड़वानेवाले नहीं करेंगे वोट

रांची : झारखंड के पंचायत चुनाव में नये मतदाताओं को मौका नहीं मिलेगा. पिछले विधानसभा चुनाव में जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वह पंचायत चुनाव में भी वोट नहीं डाल सकेंगे. मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं रहने के कारण वह चुनाव में उम्मीदवारी भी नहीं जता सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 […]

रांची : झारखंड के पंचायत चुनाव में नये मतदाताओं को मौका नहीं मिलेगा. पिछले विधानसभा चुनाव में जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वह पंचायत चुनाव में भी वोट नहीं डाल सकेंगे. मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं रहने के कारण वह चुनाव में उम्मीदवारी भी नहीं जता सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 मार्च 2015 को जारी मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को पंचायत चुनाव के लिये मान्य किया है.

उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले इस बार पंचायत चुनाव में ना तो मतदान कर सकेंगे, ना ही चुनाव लड़ सकेंगे. चुनाव आयोग की अगली मतदाता सूची का प्रकाशन एक जनवरी 2016 को होगा. उसके बाद होने वाले चुनावों में ही नये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

आयोग में आवेदनों की भरमार
बड़ी संख्या में युवा पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं. चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में कई लोगों ने 19 मार्च 2015 के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की बात बताते हुए पंचायत चुनाव में सम्मिलित होने देने की अनुमति देने का आवेदन दिया है. दरअसल, चुनाव आयोग ने नयी मतदाता सूची जारी नहीं की है, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नये मतदाताओं को नयी सूची में शामिल कर लिया है. आयोग एक जनवरी 2016 को नयी सूची जारी करेगा. नये मतदाता उसके बाद ही तकनीकी रूप से मान्य होंगे. उसके बाद ही वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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