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पुलिस के लिए भी होगी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा

पुलिस के लिए भी हाेगी सीमित प्रतियोगिता परीक्षामुख्यमंत्री ने गृह सचिव और डीजीपी को दिया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देशपुलिसकर्मियों के लिए ही आरक्षित हो सकते हैं 25 फीसदी पदवरीय संवाददातारांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में पुलिसकर्मियों को भी सीमित परीक्षा के माध्यम से विभन्न पदों पर प्राेन्नत करने का प्रस्ताव तैयार करने का […]

पुलिस के लिए भी हाेगी सीमित प्रतियोगिता परीक्षामुख्यमंत्री ने गृह सचिव और डीजीपी को दिया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देशपुलिसकर्मियों के लिए ही आरक्षित हो सकते हैं 25 फीसदी पदवरीय संवाददातारांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में पुलिसकर्मियों को भी सीमित परीक्षा के माध्यम से विभन्न पदों पर प्राेन्नत करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. श्री दास ने गृह सचिव एनएन पांडेय व डीजीपी डीके पांडेय को इससे संबंधित नियमावली तैयार करने काे कहा है. उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित की जाने वाली सीमित परीक्षा की नियमावली प्रशासनिक सेवक नियुक्ति नियमावली के तर्ज पर तैयार करने का सुझाव दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिसकर्मियों के 25 प्रतिशत पदों को सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.अभी नियुक्ति के अलावा प्रोन्नति से ही भरे जाते हैं पदराज्य में फिलहाल पुलिस के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति के अलावा केवल प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है. पुलिसकर्मियों के लिए सीमित परीक्षा के माध्यम से किसी पद पर प्रोन्नत किये जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य सभी सेवा संवर्गों में सीमित परीक्षा के माध्यम से सरकारी कर्मियों को अलग-अलग पदों पर प्रोन्नत करने का प्रावधान है. सिपाही भी बन सकेंगे डीएसपीपुलिस के लिए सीमित परीक्षा के आयोजन से पढ़े-लिखे पुलिसकर्मियों को शीघ्र ही उच्च पदों पर प्रोन्नत होने का मौका मिलेगा. जैसे वर्तमान में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारी सीमित परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए हैं. प्लस टू हाइस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति में हाइस्कूल के शिक्षकों के लिए पद आरक्षित थे. उसी तरह से पुलिस सेवा की नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर सीमित परीक्षा आयोजित करने से योग्यता के बावजूद छोटे पद पर काम कर रहे पुलिसकर्मी जल्द प्रोन्नति प्राप्त कर सकते हैं. उचित योग्यता रखने वाला सिपाही के पद पर बहाल व्यक्ति भी डीएसपी का पद प्राप्त कर सकता है.

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