भारती की पत्नी ने मध्यस्थता से किया इंकार, उच्चतम न्यायालय ने निपटाई भारती की याचिका नई दिल्ली, 5 अक्तूबर :भाषा: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह आप नेता के खिलाफ दाखिल घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है.मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने भारती की पत्नी लिपिका मित्रा के वक्तव्य का संज्ञान लिया और इस संबंध में विधायक द्वारा दाखिल याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि अब यह अप्रासंगिक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही समर्पण कर दिया है.सुनवाई के दौरान पीठ ने लिपिका से मध्यस्थता की याचिका पर उनकी राय पूछी। पीठ में न्यायमूर्ति अमित्व राय भी हैं.पीठ ने कहा, ‘
भारती की पत्नी ने मध्यस्थता से किया इंकार,
भारती की पत्नी ने मध्यस्थता से किया इंकार, उच्चतम न्यायालय ने निपटाई भारती की याचिका नई दिल्ली, 5 अक्तूबर :भाषा: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह आप नेता के खिलाफ दाखिल घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता […]
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