कुलपति ने नहीं माना कुलाधिपति का आदेशबीआइटी मेसरा अपनी इच्छा से रख सकता है चांसलर मुख्य संवाददाता, रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति का भी आदेश नहीं मानते बीआइटी मेसरा के कुलपति. बीआइटी मेसरा के उप कुलसचिव कर्नल एके नंदा की उम्र 60 वर्ष होने पर उन्हें 30 सितंबर 2015 को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि उनकी नियुक्ति मैनेजमेंट शिक्षक के रूप में हुई थी. शिक्षक की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा 65 वर्ष है. कर्नल नंदा ने कुलपति के इस आदेश के खिलाफ राजभवन में शिकायत की. इसके आधार पर कुलाधपति ने विवि एक्ट को आधार बनाते हुए कर्नल नंदा की सेवानिवृत्ति आदेश पर रोक लगाते हुए मामले का निबटारा होने तक उनसे काम लेने का अादेश दिया. कुलपति ने इस आदेश को नहीं माना और उनका योगदान स्वीकार नहीं किया. रजिस्टर में उपस्थिति बनाने से भी मना कर दिया. इसके खिलाफ कर्नल नंदा ने पुन: राजभवन में लिखित सूचना दी. इस मामले में कुलपति व कुलसचिव ने राज्यपाल के प्रधान सचिव व अोएसडी के समक्ष अपना पक्ष रखा. प्रधान सचिव ने कुलाधपिति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया, लेकिन कुलपति ने अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट किया कि राज्यपाल के आदेश को मानने के लिए चांसलर बाध्य नहीं हैं. बीआइटी मेसरा डीम्ड विवि है अौैर यूजीसी से सीधे संचालित होता है. डीम्ड विवि/प्राइवेट विवि अपनी इच्छा से चांसलर रख सकता है. राजभवन ने इसे गंभीरता से लिया है. निदेशक को हटाने की शिकायत इधर विवि पॉलिटेक्निक में निदेशक के पद से डीके जैन को हटाने की भी शिकायत राजभवन से की गयी है. कर्मचारी संघ ने भी राजभवन में संस्थान के खिलाफ शिकायत की है. राजभवन के अोएसडी ने कहा है कि बीआइटी मेसरा के कुलपति को कर्नल नंदा के संबंध में कुलाधिपति द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया है. कुलपति को इसे मानना चाहिए. राजभवन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रहा है.
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कुलपति ने नहीं माना कुलाधिपति का आदेश
कुलपति ने नहीं माना कुलाधिपति का आदेशबीआइटी मेसरा अपनी इच्छा से रख सकता है चांसलर मुख्य संवाददाता, रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति का भी आदेश नहीं मानते बीआइटी मेसरा के कुलपति. बीआइटी मेसरा के उप कुलसचिव कर्नल एके नंदा की उम्र 60 वर्ष होने पर उन्हें 30 सितंबर 2015 को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि […]
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