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इरोस फल्मि कंपनी के एमडी के मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

इरोस फिल्म कंपनी के एमडी के मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षितजमशेदपुर के फिल्म वितरक सोमजीत मल्लिक ने जान से मारने की धमकी देने का लगाया है आरोपरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने मंगलवार को इरोस फिल्म कंपनी के प्र्रबंध निदेशक व अन्य की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर […]

इरोस फिल्म कंपनी के एमडी के मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षितजमशेदपुर के फिल्म वितरक सोमजीत मल्लिक ने जान से मारने की धमकी देने का लगाया है आरोपरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने मंगलवार को इरोस फिल्म कंपनी के प्र्रबंध निदेशक व अन्य की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत बाद में फैसला सुनायेगी. इससे पूर्व प्रार्थी व प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखा गया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राम निवास राय ने अदालत में पूरक शपथ पत्र दायर कर बताया कि धमकीवाला फोन मुंबई से आया था. फोन किसी पब्लिक बूथ से किया गया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इरोस फिल्म कंपनी के एमडी सुनील लुला व अन्य की ओर से क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गयी है. निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. प्रार्थी पर जमशेदपुर के फिल्म वितरक सोमजीत मल्लिक ने मुंबई के फोन नंबर से अगस्त 2012 में धमकी देने का आरोप लगाया था. इस मामले में जमशेदपुर की अदालत शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद आइपीसी की धारा 504 व 506 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ संज्ञान आदेश पारित किया था. सोमजीत मल्लिक ने कंपनी के एमडी सुनील लुला को तीन फिल्मों के वितरण अधिकार के लिए सात लाख रुपये दिये थे, लेकिन कंपनी ने वितरण का अधिकार श्री मल्लिक को नहीं दिया था.

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