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सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट व तंबाकू के इस्तेमाल पर जुर्माना

रांची : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट एवं तंबाकू के इस्तेमाल पर जुर्माना एवं चालान की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया है. नामकुम आइपीएच सभागार में बुधवार को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम 2003(सीओटीपीए) के प्रभावकारी अनुपालन हेतु […]

रांची : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट एवं तंबाकू के इस्तेमाल पर जुर्माना एवं चालान की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया है. नामकुम आइपीएच सभागार में बुधवार को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम 2003(सीओटीपीए) के प्रभावकारी अनुपालन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एनएचएम के निदेशक आशीष सिंहमार ने कहा कि नन कम्यूनिकेबल डिजीज के अंतर्गत छह मुख्य कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाना है. उन्होंने अधिनियम के प्रभावकारी अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये. इसके तहत 2015-16 के लिए चयनित 14 जिलों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का नियमित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है. सभी 24 जिलों में अधिनियम के तहत अर्थ दंड एवं चालान की प्रक्रिया शुरू करना है.

पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में सीओटीपीए के अनुपालन को एजेंडा के रूप में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया. सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिये गये. सभा में राज्य के नोडल पदाधिकारी डॉ एलआर पाठक ने भी विचार रखे. कार्यक्रम में राज्य परामर्शी राजीव कुमार, नागेंद्र यादव, संजीत सिंह, नंदलाल प्रसाद, राजेश कुमार समेत जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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