उक्त मामला डीसी के निर्देश पर दर्ज कराया गया है. प्राथमिकी में जिक्र है कि झारखंड अधिविद्य परिषद के पत्रांक 44/15 द्वारा वार्षिक इंटर (विज्ञान संकाय) परीक्षा 2015 में व्याप्त कदाचार के संबंध में डीसी जामताड़ा के पत्रांक 528 में प्राप्त निर्देश के आलोक में एसडीओ जामताड़ा द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी महेंद्र मांझी के नेतृत्व में जांच दल गठित कर जांच-पड़ताल करायी गयी. जांच दल द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन पत्रांक 888 दिनांक 4 जून 2015 को एसडीओ जामताड़ा को सौंपा गया, जिसे एसडीओ ने डीसी के समक्ष समर्पित किया.
उक्त जांच प्रतिवेदन में नाला इंटर कॉलेज नाला (गोपालपुर) के शिक्षक विक्रम मंडल एवं अन्य संलिप्त लोगों का स्थानीय स्तर पर इस कदाचार में संलिप्त होने की बात कही गयी है. रिपोर्ट अवलोकन के उपरांत डीसी कार्यालय जामताड़ा के गोपनीय शाखा के पत्रांक 636 दिनांक 27 जुलाई 2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन संलग्न कर संलिप्त आरोपितों के खिलाफ भादवि की सुसंगत धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश प्राप्त हुआ. उक्त रिपोर्ट के आधार पर डीइओ ने थाना प्रभारी नाला से आग्रह करते हुए आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में नाला थाना कांड संख्या 132/15 भादवि की धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 120 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है. कांड के आइओ नाला थाना के एसआइ रोहित कुमार महतो बनाये गये हैं.