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फरजी राशन कार्ड पर किसी जिले ने नहीं दिया शपथ पत्र

रांची: खाद्य आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग अॉफिसर (विपणन पदाधिकारी) विभागीय निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए फरजी राशन कार्ड रद्द किया जाना जरूरी है. पर फरजी राशन कार्ड तथा फरजी लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें हटाया जाना अभी पुख्ता नहीं हुआ है. इधर, मंत्री […]

रांची: खाद्य आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग अॉफिसर (विपणन पदाधिकारी) विभागीय निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए फरजी राशन कार्ड रद्द किया जाना जरूरी है. पर फरजी राशन कार्ड तथा फरजी लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें हटाया जाना अभी पुख्ता नहीं हुआ है.

इधर, मंत्री ने राशन कार्ड वितरण की तिथि निश्चित कर दी है. उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि 25 सितंबर से कार्ड बंटना शुरू होगा. करीब दो माह पहले फरजी राशन कार्ड की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने निर्देश दिया था कि राज्य के सभी प्रखंडों के मार्केटिंग ऑफिसर तत्काल फरजी राशन कार्ड निरस्त करके यह शपथ पत्र जमा करें कि उनके प्रखंड में एक भी फरजी राशन कार्ड नहीं है. यदि इसके बाद भी फरजी राशन कार्ड पकड़ा गया, तो इसके लिये मार्केटिंग ऑफिसर को जिम्मेवार माना जायेगा. इधर, अब तक किसी एमअो ने शपथ पत्र नहीं दिया है.

इससे खाद्य सुरक्षा का गलत लाभ लेने की आशंका बनी हुई है. सही लाभुक सुनिश्चित करने के लिए ही मंत्री ने राशन कार्डधारियों की भौतिक जांच करने का भी निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि जो राशन डीलर फरजी राशन कार्ड निरस्त करने में सहयोग नहीं करेंगे, उनकी डीलरशिप खत्म कर दी जायेगी. राज्य के सभी राशन डीलरों से एक जनवरी से 10 मई तक के रजिस्टर की फोटो कॉपी मांगी गयी थी, लेकिन अब तक सभी जगहों से यह फोटो कॉपी उपलब्ध नहीं करायी गयी है. फरजी कार्ड चिह्नित करने के लिए डीलरों के लाभुक सूची के रजिस्टर की जांच होनी थी. ये सारे काम अभी लंबित हैं. वहीं उपायुक्त तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को हर माह एक निश्चित संख्या में राशन दुकानों की जांच करके उसका प्रतिवेदन देने के निर्देश के पालन की सूचना भी मुख्यालय को नहीं है.

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