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अधिकारियों की कार्यशैली पर कोर्ट ने उठाये सवाल

सीवरेज ड्रेनेज नहीं बनने पर नाराजगी रांची :झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को हरमू नदी के अतिक्रमण, साफ-सफाई व रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह […]

सीवरेज ड्रेनेज नहीं बनने पर नाराजगी
रांची :झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को हरमू नदी के अतिक्रमण, साफ-सफाई व रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह व रांची नगर निगम के नगर आयुक्त प्रशांत कुमार को डीपीआर के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड राज्य के गठन का 15 वर्ष हो गया, लेकिन अब तक रांची में सीवरेज-ड्रेनेज भी नहीं बन पाया. वर्ष 2010 में कोर्ट ने नाली निर्माण का आदेश दिया था, उसका भी अनुपालन नहीं किया गया. डीपीआर के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया.
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अधिकारी भ्रमण पर जाते है. देखते है और वापस लौट कर सो जाते है. ऐसे भ्रमण से क्या लाभ? अधिकारियों में विजन नहीं है. जो निर्माण करते है, बाद में कमी आने पर तीन-चार माह बाद तोड़ देते है. योजना बनाने व उसके क्रियान्वयन में दूरदृष्टि नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने खंडपीठ को बताया कि सीवरेज-ड्रेनेज का डीपीआर बन गया है. डीपीआर के आधार पर सीवरेज का निर्माण चार जोन में होगा. प्रथम जोन से काम शुरू किया जाना है.
इस पर 302 करोड़ खर्च होंगे. 60 करोड़ रुपये की पहली किस्त केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है. टेंडर आमंत्रित किया गया है. गौरतलब है कि प्रार्थी ललन कुमार शर्मा ने अवमानना याचिका दायर की है. वहीं अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर की है. दोनों की सुनवाई एक साथ हो रही है.

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