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प्याज के स्टॉक की सीमा निर्धारित
रांची : राज्य सरकार ने प्याज के स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसके तहत रांची व अन्य बी श्रेणी के शहरों के थोक विक्रेता 500 क्विंटल तथा सी श्रेणी वाले शहरों के थोक विक्रेता 300 क्विंटल से अधिक प्याज नहीं रख सकते. खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की ओर […]
रांची : राज्य सरकार ने प्याज के स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसके तहत रांची व अन्य बी श्रेणी के शहरों के थोक विक्रेता 500 क्विंटल तथा सी श्रेणी वाले शहरों के थोक विक्रेता 300 क्विंटल से अधिक प्याज नहीं रख सकते.
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की ओर से जारी विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि इस सीमा से अधिक प्याज पाये जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
हालांकि इस आदेश के तहत राज्य से बाहर प्याज के परिवहन या वितरण पर कोई पाबंदी नहीं होगी. दूसरे राज्यों से प्याज मंगाने पर भी कोई अड़चन नहीं होगी. प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर भारत सरकार के दो जुलाई को निर्गत आदेश के तहत राज्य ने भी यह आदेश जारी किया है.
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