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गंभीर कैदी भी दो सप्ताह से अधिक नहीं रहेंगे रिम्स में

रांची : स्वास्थ्य विभाग ने जेल आइजी को पत्र लिख कर कहा है कि राज्य के किसी भी जेल में बंद गंभीर बीमारी से पीड़ित कैदी को दो सप्ताह से अधिक रिम्स में नहीं रखा जाये. विभाग ने यह भी लिखा है कि यदि कोई कैदी गंभीर है, तो उसे मेडिकल बोर्ड की ओर से […]

रांची : स्वास्थ्य विभाग ने जेल आइजी को पत्र लिख कर कहा है कि राज्य के किसी भी जेल में बंद गंभीर बीमारी से पीड़ित कैदी को दो सप्ताह से अधिक रिम्स में नहीं रखा जाये. विभाग ने यह भी लिखा है कि यदि कोई कैदी गंभीर है, तो उसे मेडिकल बोर्ड की ओर से राज्य के बाहर अथवा उच्च चिकित्सीय संस्थान में रेफर कर दिया जाये. रेफर होने के तीन दिन बाद रिम्स प्रबंधन उस मरीज को अस्पताल में नहीं रखेगा.
रिम्स में भी उन कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी जेल प्रबंधन की होगी. गंभीर रूप से बीमार उस कैदी को जेल प्रबंधन जेल अस्पताल के डॉक्टर की देखरेख में रखेंगे. इस पत्र और उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए जेल आइजी ने राज्य के सभी जेलों और ओपेन जेल के अधीक्षक व जेलर को इस पत्र के बाबत जानकारी दी है.
कैदी को दिखा कर वापस ले जाये
स्वास्थ्य विभाग ने पत्र में लिखा है कि जिन बीमार कैदियों को जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जेल प्रबंधन आउटडोर अथवा इनडोर में चिकित्सक से दिखा कर वापस ले जाये. संबंधित बीमारी के चिकित्सक उन बीमार कैदियों को अस्पताल में रख कर इलाज करना चाहे तभी उसे भरती किया जायेगा.

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