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औषधि नीति अनुचित, सरकार गौर करे : कोर्ट

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य नीति और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 को अनुचित और तर्कहीन करार देते हुए सरकार से कहा कि वह मूल्य निर्धारण के फार्मूले जैसे पहलुओं पर फिर से विचार करे और फिर युक्तिसंगत आदेश पारित किया जाये. न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षतावाली पीठ ने कहा, केंद्र […]

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य नीति और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 को अनुचित और तर्कहीन करार देते हुए सरकार से कहा कि वह मूल्य निर्धारण के फार्मूले जैसे पहलुओं पर फिर से विचार करे और फिर युक्तिसंगत आदेश पारित किया जाये. न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षतावाली पीठ ने कहा, केंद्र की औषधि मूल्य नीति बहुत ऊंचे स्तर पर कीमतों के निर्धारण के मामले में अनुचित और तर्कहीन लगती है. न्यायालय ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग से कहा कि सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद छह महीने के भीतर गैर सरकारी संगठन अखिल भारतीय ड्रग एक्शन नेटवर्क के प्रतिवदेशन पर युक्तिसंगत आदेश पारित किया जाये.

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