हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका खारिज कीमामला आइएएस को-ऑपरेटिव सोसाइटी को कम दर पर सरकारी जमीन देने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को आइएएस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को कम दर पर सरकारी जमीन देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने प्रतिवादी आइएएस को-ऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने सोसाइटी को सांगा मौजा में आवंटित जमीन पर लगायी गयी रोक हटाने से इनकार कर दिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाउसिंग पॉलिसी बनायी जा रही है. कैबिनेट की सहमति लेकर उसे शीघ्र लागू कर दिया जायेगा. पूर्व में अंतरिम आदेश को निरस्त करने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि प्रार्थी विशाल कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. कहा गया है कि राज्य सरकार ने आइएएस को-ऑपरेटिव सोसाइटी को काफी कम कीमत पर कांके अंचल के सांगा मौजा में लगभग 78.32 एकड़ जमीन आवंटित की है. प्रार्थी ने उक्त आवंटन को निरस्त करने का आग्रह किया है.
आइएएस को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन पर रोक जारी रहेगी
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