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150 डिपोजिशन राइटर की नियुक्ति करे सरकार : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को एक क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निचली अदालतों में गवाही रिकार्ड करने के लिए 150 डिपोजिशन राइटर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया. यह नियुक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की जाये. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस […]

हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को एक क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निचली अदालतों में गवाही रिकार्ड करने के लिए 150 डिपोजिशन राइटर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया. यह नियुक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की जाये. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को उक्त निर्देश दिया. खंडपीठ ने यह भी कहा कि निचली अदालतों में दर्ज की गयी गवाही की लिखावट कई बार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती है. वैसी स्थिति में प्रत्येक न्यायालय में डिपोजिशन राइटर का रहना जरूरी है. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता व संबंधित विभागों के सचिवों की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए. उसमें लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विचार किया जाये, ताकि न्यायालय में आने के पहले ही मामले का निष्पादन हो जाये. न्यायालयों का बोझ कम हो सके. इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर 150 डिपोजिशन राइटर की नियुक्ति की गयी है.

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