मामला बीएसआइडीसी कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान कारांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को बिहार राज्य इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी बीएसआइडीसी से कामगारों के बकाया भुगतान से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया. वहीं प्रार्थी ने नये तथ्य रखने के लिए समय देने का आग्रह किया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता व बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता सचिन ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी बीएसआइडीसी कामगार यूनियन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. वर्ष 1992-93 से सैकड़ों कर्मियों को वेतनादि का भुगतान नहीं किया गया है. पूर्व में कोर्ट के अंतरिम आदेश पर बीएसआइडीसी ने 7.50 करोड़ रुपये जमा किया था. झालसा के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान कामगारों के बीच कराया गया.
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प्रार्थी ने लिया समय, 14 जुलाई को होगी सुनवाई
मामला बीएसआइडीसी कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान कारांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को बिहार राज्य इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी बीएसआइडीसी से कामगारों […]
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