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राज्य के सभी जिलों में एक साथ खाद्य सुरक्षा
रांची: राज्य के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब एक सितंबर से लागू होगा. खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तैयारी से पहले खाद्य सुरक्षा लागू करने के पक्ष में नहीं है. खास कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शर्तो के मुताबिक, अर्हता रखने वाले सभी लोगों के नाम लाभुकों की सूची में जोड़ना, इसकी प्राथमिकता में […]
रांची: राज्य के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब एक सितंबर से लागू होगा. खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तैयारी से पहले खाद्य सुरक्षा लागू करने के पक्ष में नहीं है. खास कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शर्तो के मुताबिक, अर्हता रखने वाले सभी लोगों के नाम लाभुकों की सूची में जोड़ना, इसकी प्राथमिकता में है. इस आलोक में अब खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम सभी जिलों में एक साथ शुरू होंगे.
विभाग ने आठ चयनित जिले में पहले एक जुलाई व फिर 15 जुलाई से खाद्य सुरक्षा के तहत अनुदानित दर पर खाद्य वितरण की बात कही थी. अब इन जिलों (दुमका, देवघर, जामताड़ा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ व खूंटी) में भी एक सितंबर से ही अधिनियम लागू होगा. गौरतलब है कि अभी अंत्योदय, बीपीएल तथा अतिरिक्त बीपीएल सहित कुल 35 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, जो अधिनियम की शर्तो के मुताबिक अब 49 लाख हो जायेगा.
ट्रांसफर रद्द
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अपने विभाग के लगभग 12 ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिये हैं. बगैर उनकी जानकारी के कुछ लोगों को इधर-उधर करने का निर्णय लिया गया था. इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने इसे रद्द करने का फैसला लिया. जमशेदपुर के सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा कर दी. मंत्री ने घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने तक कोई ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी.
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