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विधानसभा की जमीन मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब

मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगीमामला जमीन वापस करने या नये कानून के तहत अधिग्रहण करने कारांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को धुर्वा में झारखंड विधानसभा निर्माण स्थल के पूर्व रैयत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद […]

मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगीमामला जमीन वापस करने या नये कानून के तहत अधिग्रहण करने कारांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को धुर्वा में झारखंड विधानसभा निर्माण स्थल के पूर्व रैयत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की. गौरतलब है कि प्रार्थी भादे उरांव ने याचिका दायर की है. प्रार्थी का कहना है कि उसे उसकी भूमि वापस दिलायी जाये अथवा नये भूमि अधिग्रहण के तहत नये सिरे से जमीन का अधिग्रहण किया जाये. उसके बाद ही विधानसभा भवन का निर्माण कराया जाये. राज्य सरकार ने 1960-61 में सरकार ने उसकी जमीन का अधिग्रहण किया था. उसे मुआवजा भी मिला था, लेकिन अब तक उसकी जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है.

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