अवैध खनन: गोवा, ओडि़शा, झारखंड ने अब तक नहीं दी कार्रवाई रिपोर्ट नयी दिल्ली. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के बारे में उठाये गये कदमों के संदर्भ में तीन राज्यों गोवा, ओडि़शा और झारखंड ने ताजा कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपी है. पिछले साल सितंबर में उच्च स्तरीय समिति ने इस मुद्दे को उठाया था, उसके बावजूद रिपोर्ट जमा नहीं की गयी है. न्यायाधीश एमबी शाह आयोग ने 2014 में झारखंड में 22,000 करोड़ रुपये मूल्य के अवैध खनन की रिपोर्ट दी थी. साथ ही उन्होंने गोवा से 2,747 करोड़ रुपये मूल्य के गैर-कानूनी तरीके से अयस्क के निर्यात और ओडि़शा में कंपनियों द्वारा खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण की रिपोर्ट दी थी. सूत्रों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में सीसीइसी(समन्वय-सह-अधिकार प्राप्त समिति) की बैठक में झारखंड, गोवा और ओडि़शा द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर उठाये गये कदमों के बारे में अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) का मुद्दा उठा था. दस महीने पहले सीसीइसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाये जाने के बावजूद इन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी. खान सचिव अनूप के पुजारी की अध्यक्षता में पांच जून को हुई सीसीइसी की बैठक के ब्योरे के अनुसार सीसीइसी की पूर्व में हुई बैठक में किये गये निर्णय के बारे में कदम उठाने से संबद्ध लंबित मुद्दों पर राज्यों का ध्यान आकर्षित किया. ब्योरे के मुताबिक सीसीइसी की 18 सितंबर 2014 को हुई बैठक में अवैध खनन के बारे में शाह आयोग की रिपोर्ट पर गोवा, झारखंड और ओडि़शा सरकारों से अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गयी थी, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं दी गयी है.
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