नयी दिल्ली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को बरी किये जाने के खिलाफ कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. कर्नाटक सरकार द्वारा वकील जोसेफ अरिस्टोटल के जरिये दायर अपील में कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है. साथ ही अन्नाद्रमुक प्रमुख को अयोग्य ठहराने को भी बहाल करने का निवेदन किया गया है. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि उसे हाइकोर्ट के समक्ष अपने मामले को रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. कर्नाटक हाइकोर्ट ने 11 मई को इस मामले में अन्नाद्रमुक प्रमुख को बरी करते हुए कहा था कि विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार देना त्रुटिपूर्ण था और कानून सम्मत नहीं था. विशेष अदालत ने पिछले वर्ष जयललिता को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी थी और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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जयललिता को बरी किये जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी
नयी दिल्ली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को बरी किये जाने के खिलाफ कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. कर्नाटक सरकार द्वारा वकील जोसेफ अरिस्टोटल के जरिये दायर अपील में कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश को […]
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