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चिट फंड घोटाला : पांच और मामले की जांच सीबीआइ को
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को चिट फंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व में दिये गये आदेश के आलोक में याचिकाओं को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को चिट फंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व में दिये गये आदेश के आलोक में याचिकाओं को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि मामले की जांच सीबीआइ कर रही है, इसलिए अब इन मामलों की सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है.
खंडपीठ ने और पांच मामले जांच के लिए सीबीआइ को हैंड ओवर कर दिये. पूर्व में कोर्ट ने चिट फंड घोटाले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंपी थी. गौरतलब है कि प्रार्थी संजय लकड़ा, नन बैंकिंग अभिकर्ता, निवेशक एवं अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी थी.
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