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विशेषज्ञ समिति ने कंपनी कानून पर मांगी टिप्पणियां

नयी दिल्ली. देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने नये कंपनी कानून से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए आम जनता सहित सभी अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं. आठ सदस्यीय समिति को कंपनियांे व अन्य अंशधारकांे के समक्ष नये कंपनी कानून की वजह से पेश आ रहे मुद्दों […]

नयी दिल्ली. देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने नये कंपनी कानून से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए आम जनता सहित सभी अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं. आठ सदस्यीय समिति को कंपनियांे व अन्य अंशधारकांे के समक्ष नये कंपनी कानून की वजह से पेश आ रहे मुद्दों को देखने व आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है. समिति का गठन इसी महीने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया. अब उसने इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘सभी अंशधारकांे से अपनी टिप्पणियां व सुझाव 21 जुलाई, 2015 तक देने को कहा गया है.’ मंत्रालय पहले ही कंपनी कानून, 2013 में कई प्रकार के बदलाव कर चुका है. इसके ज्यादातर प्रावधान 1 अप्रैल, 2014 से प्रभाव में आ गये हैं.

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