रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने शादी के नाम पर यौन शोषण के आरोपी आशीष कच्छप को सात साल की सजा सुनायी है. आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की सजा और काटनी होगी. आरोपी इटकी के बारीडीह क्षेत्र का निवासी है. उसकी दोस्ती 22 फरवरी 2013 को एक कंुभाटोली इटकी निवासी एक लड़की से हुई. दोनों कुछ समय तक लीव इन रिलेशनशिप में भी रहे. लड़की के द्वारा शादी का दबाव डालने पर आरोपी शादी से मुकर गया. मामला इटकी थाना कांड संख्या 6/14 से संबंधित है. मामले में 21 फरवरी 2014 को एफआइआर दर्ज किया गया था. मामले में अभियोजन की ओर से डॉक्टर सहित आठ गवाही दर्ज की गयी थी.
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यौन शोषण के आरोपी को सात साल की सजा
रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्ण कुमार की अदालत ने शादी के नाम पर यौन शोषण के आरोपी आशीष कच्छप को सात साल की सजा सुनायी है. आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की सजा और काटनी होगी. आरोपी इटकी के […]
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