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उपभोक्ताओं पर फ्यूएल सरचार्ज लगाना गलत
झारखंड चेंबर का प्रतिनिधिमंडल झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन से मिला, कहा आदित्यपुर सर्किल के एसइ को आदेश दिया कि पहले फ्यूएल सरचार्ज का बिल सरकुलेट करें रांची : झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा फ्यूएल सरचार्ज मामले पर झारखंड चेंबर का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध […]
झारखंड चेंबर का प्रतिनिधिमंडल झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन से मिला, कहा
आदित्यपुर सर्किल के एसइ को आदेश दिया कि पहले फ्यूएल सरचार्ज का बिल सरकुलेट करें
रांची : झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा फ्यूएल सरचार्ज मामले पर झारखंड चेंबर का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक एसकेजी रहाटे से मिला.
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के बाद जेयूवीएनएल ने उपभोक्ताओं पर फ्यूएल सरचार्ज का बिल लगाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप उद्योग के बीच भय उत्पन्न हो गया है.
ईंधन अधिभार की अधिसूचनाओं में उच्च दर निर्धारित की गयी. मूल अधिसूचित और मांग की गयी राशि की लगभग 75 से 80 प्रतिशत राशि का भुगतान ईंधन अधिभार देय उपभोक्ताओं द्वारा कर दिया गया. शायद ही 20 से 25 प्रतिशत भुगतान करना रह गया, वह भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार. प्रपत्र निर्गत करने में निगम द्वारा ईंधन अधिभार की शेष राशि के ऊपर तीन-चार गुणा तक डीपीएस चार्ज किया गया है.
साथ ही छूट को अस्वीकृत कर दिया गया है, जो कि पहले प्रदान की गयी थी. इस तरह यह मूल राशि के तीन से चार गुणा के समतुल्य हो गया है. रिट याचिका को अस्वीकृत कर देने के कारण बिजली बोर्ड ने डीपीएस का भारी बोझ उपभोक्ताओं पर लाद दिया है.
चेंबर अध्यक्ष रतन मोदी ने कहा कि यह ईंधन अधिभार का मुद्दा लगभग 20 वर्ष पुराना है. अगर ईंधन अधिभार के साथ डीपीएस का भुगतान करना पड़ता है तो उद्योग संचालन को बंद करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं बचेगा.
मूल राशि एवं डीपीएस की गणना करते समय निगम द्वारा कुछ गंभीर गलतियां व त्रुटि की गयी है. अगर इस भारी बीलिंग राशि को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है, तो उद्योगों का पनपना मुश्किल होगा. फ्यूएल सरचार्ज का पेमेंट कर चुके उपभोक्ताओं पर डिले पेमेंट सरचार्ज लगाना कानून सम्मत नहीं है. उन्होंने आदित्यपुर सर्किल में बिना बिल बनाये उपभोक्ताओं को सीधे सेक्शन 56 का नोटिस दिये जाने की सूचना दी.
श्री रहाटे ने तत्काल आदित्यपुर सर्किल के एसइ को आदेश दिया कि पहले फ्यूएल सरचार्ज का बिल सरकुलेट करें. उसके बाद यदि उपभोक्ता पेमेंट नहीं करता है, तब नोटिस सर्व करें.
श्री रहाटे ने कहा कि इस मुद्दे पर उदारतापूर्वक बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में सह सचिव श्यामसुंदर अग्रवाल, एनर्जी उप समिति चेयरमैन एनके पाटोदिया, शशांक भारद्वाज, निलय सिंह, सुभाष कुमार, शैलेंद्र पांडे सहित अन्य सम्मिलित थे.
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