18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बाजार समिति शुल्क हटाने की अधिसूचना जारी

वरीय संवाददातारांची : बाजार समिति शुल्क हटाने के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी है. राज्यपाल की मंजूरी से झारखंड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम-2011 की धारा 27, धारा 27 (क), धारा 27 (कक), धारा 27 (ख), धारा 27 (ग) में दी गयी शक्तियों को विलोपित कर दिया गया है. इसके तहत मंडी समिति […]

वरीय संवाददातारांची : बाजार समिति शुल्क हटाने के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी है. राज्यपाल की मंजूरी से झारखंड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम-2011 की धारा 27, धारा 27 (क), धारा 27 (कक), धारा 27 (ख), धारा 27 (ग) में दी गयी शक्तियों को विलोपित कर दिया गया है. इसके तहत मंडी समिति शुल्क वसूली, क्रय-विक्रय का लेखा, बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया का प्रावधान था. राज्यपाल ने अधिनियम की धारा 31 (क), 31(ख), धारा (ग) में दी गयी शक्ति को समाप्त कर दिया है. इसमें बाजार समिति में जांच चौकी की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश कर निरीक्षण करने, अभिग्रहण (जब्ती) तथा गाड़ी रोकने से संबंधी अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है. कृषि उपज बाजार मंडियों में बाजार शुल्क के रूप में एक फीसदी राशि ली जाती है. इससे राज्य के सभी हाट बाजार में बाजार शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी. आदेश जारी किया सचिव ने मार्केटिंग बोर्ड की सचिव अनिता प्रसाद ने सभी हाट बाजारों के लिए आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारी व कर्मियों को दे दी गयी है. इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें