18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ग्रीनपीस के घरेलू बैंक खातों से रोक हटाने का आदेश

एजेंसियां, नयी दिल्ली दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय को ग्रीनपीस इंडिया के दो घरेलू खातों पर से रोक हटाने का आदेश दिया, जिससे ग्रीनपीस इंडिया को फिर से चंदा लेने और अपने मौजूदा राशि के एक हिस्से को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है. न्यायाधीश राजीव शकदर ने अपने आदेश में ग्रीनपीस […]

एजेंसियां, नयी दिल्ली दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय को ग्रीनपीस इंडिया के दो घरेलू खातों पर से रोक हटाने का आदेश दिया, जिससे ग्रीनपीस इंडिया को फिर से चंदा लेने और अपने मौजूदा राशि के एक हिस्से को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है. न्यायाधीश राजीव शकदर ने अपने आदेश में ग्रीनपीस इंडिया को अपने भारतीय दाताओं से नियमति चंदा प्राप्त करने की भी इजाजत दी है. साथ ही, संस्था के फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा भारतीय दाताओं द्वारा दी गयी राशि के इस्तेमाल की अनुमति दी है. दोनों राशि को मिलाने के बाद ग्रीनपीस इंडिया के पास जो जमा राशि होगी, उसे अब संस्था अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर पायेगी. अदालत ने सरकार से फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा, विदेशी योगदान खातों में मौजूद अवरु द्ध धन की 25 प्रतिशत राशि को मुक्त करने के लिए कहा है. इस फैसले पर ग्रीनपीस के कार्यकारी निदेशक समति आईच ने कहा, ‘हमें कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है. हम अब मुकदमा लड़ने के साथ ही अपने वायु प्रदुषण और छत पर सोलर ऊर्जा लगाने के अभियान को जारी रख सकते हैं. हमें विश्वास है कि गृह मंत्रालय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगा और अब आगे इस तरह की मनमानी कार्रवाई नहीं करेगा.’

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें