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होगा 75 हजार का बीमा

झारखंड से पलायन करनेवाले मजदूरों के लिए सरकार की सुविधा रांची : झारखंड से पलायन करनेवाले मजदूरों को अब बीमा का लाभ भी मिलेगा. पूर्व की योजना में कुछ बदलाव करते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे पहली मई से राज्य भर में लागू कर दिया है. राज्य से पलायन करनेवाले निबंधित मजदूरों […]

झारखंड से पलायन करनेवाले मजदूरों के लिए सरकार की सुविधा
रांची : झारखंड से पलायन करनेवाले मजदूरों को अब बीमा का लाभ भी मिलेगा. पूर्व की योजना में कुछ बदलाव करते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे पहली मई से राज्य भर में लागू कर दिया है.
राज्य से पलायन करनेवाले निबंधित मजदूरों और गैर निबंधित मजदूरों को इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा. बीमित मजदूरों का 75 हजार का बीमा सरकार की ओर से कराया जायेगा. ऐसे में मजदूरों की असामयिक मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये तक दिये जायेंगे. सरकार की ओर से बीमा कंपनियों से बातचीत कर इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है. इन मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी. इसमें पूर्ण अपंगता, एक अंग का काम नहीं करने और अन्य तरह की अपंगता के आधार पर बीमित मजदूरों को सुविधाएं भी दी जायेंगी.
श्रम विभाग की ओर से इसके लिए पंचायतों से लेकर जिला स्तर पर कंसलटेशन (विमर्श) करने की तैयारियां की गयी है. इसके लिए स्वैच्छिक आधार पर निबंधन का कार्यक्रम भी राज्य भर में चलाया जायेगा. राज्य के तीन लाख से पांच लाख मजदूरों का पलायन (महिला समेत) प्रत्येक वर्ष आंध्रप्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के ईंट भट्ठों में होता है.
पलायन करनेवालों में गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, साहेबगंज, गोड्डा और अन्य जिलों के लोग अधिक हैं. कई जिलों से पूरे परिवार के परिवार ईंट भट्ठा में काम करने के लिए पलायन करते हैं. हालांकि श्रम विभाग की ओर से पलायन करनेवाले मजदूरों के बारे में अब तक वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है.

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