एजेंसियां, नयी दिल्लीआरटीआइ के मामलों के लिए नोडल प्राधिकार के तौर पर काम करनेवाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड देने से मना कर दिया. इसके लिए किसी छूट के प्रावधान का उल्लेख भी नहीं किया, जबकि सीआइसी के आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है.किसी भी सूचना को देने से इनकार करते समय किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आरटीआइ कानून की धारा 8 में दिये गये 10 प्रावधानों में से किसी का उल्लेख करना चाहिए और यह धारा यहां किस तरह लागू होती है, इसका उचित कारण स्पष्ट करना होता है. मामला ओडि़शा के आरटीआइ आवेदक देब प्रसाद साहू की आरटीआइ अर्जी से जुड़ा है, जिन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो पद 22 अगस्त, 2014 से तत्कालीन सीआइसी राजीव माथुर के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त है.डीओपीटी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आरके गिरधर ने कहा, ‘सूचना आयुक्त (मुख्य सूचना आयुक्त) की नियुक्ति को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती मिली है. इसलिए इस स्तर पर मांगा गया दस्तावेज नहीं दिया जा सकता.’ धारा 8(1)(बी) के तहत सीपीआइओ केवल उस सूचना को देने से रोक सकते हैं, जिस पर किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशन से रोक लगायी गयी है या जिसे सार्वजनिक करने से अदालत की अवमानना हो सकती है.
नहीं दी सीआइसी की नियुक्ति संबंधी सूचना
एजेंसियां, नयी दिल्लीआरटीआइ के मामलों के लिए नोडल प्राधिकार के तौर पर काम करनेवाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड देने से मना कर दिया. इसके लिए किसी छूट के प्रावधान का उल्लेख भी नहीं किया, जबकि सीआइसी के आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है.किसी […]
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