एजेंसियां, नयी दिल्लीएक महिला को दिल्ली की एक अदालत ने उसके पति की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया क्योंकि अदालत का कहना था कि उसने अपनी हिफाजत में यह कदम उठाया. महिला पर आरोप था कि उसने अपने पति को उनकी पुत्री के साथ बलात्कार करने से रोकने का प्रयास किया इस दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने कहा कि अगर महिला ऐसा नहीं करती तो उसका पति उन दोनांे को नुकसान पहुंचा सकता था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने कहा कि आरोपी महिला को उन हालात में खुद को बचाने का हक था भले ही उसके इस कार्य के दौरान किसी की मौत हो गई। अगर वह ऐसा नहीं करती तो हो सकता है कि खुद उसे गंभीर नुकसान पहुंचता.
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आत्मरक्षार्थ पति की जान लेने वाली महिला आरोपमुक्त
एजेंसियां, नयी दिल्लीएक महिला को दिल्ली की एक अदालत ने उसके पति की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया क्योंकि अदालत का कहना था कि उसने अपनी हिफाजत में यह कदम उठाया. महिला पर आरोप था कि उसने अपने पति को उनकी पुत्री के साथ बलात्कार करने से रोकने का प्रयास किया इस दौरान […]
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