रांची. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक मई को ऑटो चालकों व मालिकों का बीमा किया जायेगा. उपायुक्त कार्यालय के पांचवें तल्ले पर दिन के 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी. बीमा हो जाने के बाद यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो आश्रितों को एक लाख रुपये अनुदान, सामान्य मृत्यु में 30 हजार रुपये अनुदान, एक अंग भंग होने व आंशिक अपंगता में अनुदार राशि 37. 500 रुपये और पूर्ण अपंगता में अनुदान राशि 75,000 रुपये देय होगी.
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आज होगा ऑटो चालकों का बीमा
रांची. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक मई को ऑटो चालकों व मालिकों का बीमा किया जायेगा. उपायुक्त कार्यालय के पांचवें तल्ले पर दिन के 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी. बीमा हो जाने के बाद यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो आश्रितों को एक लाख […]
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