रांची: संताल परगना प्रमंडल में शिक्षण संस्थानों को एसपीटी एक्ट के प्रावधान से छूट मिल सकती है. एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के कारण संताल परगना प्रमंडल में शिक्षण संस्थानों के नाम से जमीन का निबंधन नहीं हो पाता है. इससे शिक्षण संस्थानों को मान्यता नहीं मिल पा रही है.
इस आशय का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेजा गया है. विभागीय मंत्री की सहमति के बाद इसे भू-राजस्व विभाग को भेजा जायेगा. छूट मिलने से संताल परगना प्रमंडल में नये शिक्षण संस्थानों के खुलने का रास्ता साफ हो जायेगा. संताल परगना प्रमंडल में स्कूल, कॉलेज, मदरसा की मान्यता के लगभग 454 मामले लंबित हैं.
क्या है प्रावधान
राज्य में स्कूल-कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल की सरकार से मान्यता के लिए नियमावली प्रावधान के अनुरूप जमीन न्यास, निकाय अथवा सोसाइटी (जिसके अधीन संचालित हैं) के नाम से निबंधित होनी चाहिए. जमीन निबंधित नहीं होने पर 30 वर्ष की लीज के आधार पर भी मान्यता दी जा सकती है.
क्यों नहीं मिलती मान्यता
एसपीटी एक्ट के प्रावधान के अनुरूप संताल परगना प्रमंडल में जमीन हस्तानांतरण का प्रावधान नहीं है. इस कारण जमीन का निबंधन संस्था अथवा सोसाइटी के नाम से नहीं होता. एक्ट में जमीन लीज पर देने का भी प्रावधान नहीं है.