रांची . राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा बढ़ा दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त शिव बसंत ने बताया कि काफी दिनों से चुनाव खर्च की सीमा की समीक्षा नहीं की गयी थी. देश के अन्य राज्यों से तुलना कर महंगाई का आकलन करते हुए सीमा बढ़ायी गयी है. इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है. श्री बसंत ने कहा कि चुनाव के बाद व्यय का ब्योरा जारी करना हर उम्मीदवार के लिए आवश्यक है. परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का ब्योरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जा सकती है. निकाय का प्रकार जनसंख्या मेयर के खर्च की सीमा वार्ड पार्षद के खर्च की सीमानगर निगम 10 लाख व अधिक 25 05नगर निगम 10 लाख से कम 15 03नगर परिषद एक लाख व अधिक 10 02नगर परिषद एक लाख से कम 06 1.5नगर पंचायत 12 हजार से अधिक व 40 हजार से कम 05 01
चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा बढ़ायी गयी
रांची . राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा बढ़ा दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त शिव बसंत ने बताया कि काफी दिनों से चुनाव खर्च की सीमा की समीक्षा नहीं की गयी थी. देश के अन्य राज्यों से तुलना कर महंगाई का आकलन करते हुए सीमा बढ़ायी गयी है. इस बारे में […]
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