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निगरानी आयुक्त से शक्ति वापस लेने की तैयारी
रांची : निगरानी की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है. उसे अगर सरकार ने अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया, तब निगरानी मंत्रिमंडल और निगरानी आयुक्त के पास वर्तमान में किसी मामले में जांच या प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने संबंधित जो अधिकार है, उसे वापस […]
रांची : निगरानी की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है. उसे अगर सरकार ने अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया, तब निगरानी मंत्रिमंडल और निगरानी आयुक्त के पास वर्तमान में किसी मामले में जांच या प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने संबंधित जो अधिकार है, उसे वापस लिया जा सकता है.
एसीबी के गठन के बाद यह शक्ति निगरानी के पास से होगी.निगरानी मंत्रिमंडल विभाग के एक अधिकारी के अनुसार एसीबी के गठन को लेकर जो प्रस्ताव है, उसमें एसीबी का प्रमुख डीजी रैंक के अधिकारी को बनाया जाना है. इसके अलावा तकनीकी परीक्षण जो वर्तमान में निगरानी मंत्रिमंडल विभाग के अधीन कार्यरत है. वह भी एसीबी के अधीन होगा.
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एसीबी के प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि केवल प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होंगे. उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए निगरानी सरकार की अनुमति लेगी, लेकिन इसकी भी अनुमति लेने के लिए निगरानी गृह सचिव सह निगरानी आयुक्त के पास प्रस्ताव नहीं भेज कर सीधे मुख्य सचिव के पास भेजेगा. जहां से प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जायेगा. प्रस्ताव पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव 23 अप्रैल को बैठक कर सकते हैं. 23 अप्रैल को बैठक नहीं होने पर बैठक 24 अप्रैल को होगी.
उल्लेखनीय है कि निगरानी के पास वर्तमान में किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या जांच शुरू करने या किसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अजिर्त किये जाने के संबंध में सूचना मिलने पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. किसी मामले में जांच शुरू करने या प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निगरानी मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है. एसीबी से संबंधित प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लिया गया तो यह प्रक्रिया खत्म हो जायेगी.
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