वरदी घोटालासंवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने वरदी घोटाला मामले में बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का 25 मार्च को आखिरी मौका दिया है. इस मामले में बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत करना था, लेकिन कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया. सीबीआइ ने वर्ष 1986 में वरदी घोटाला से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें पूर्व आइपीएस रामचंद्र खान सहित नौ आरोपी थे. इसमें तीन आरोपियों की मौत हो गयी है. अब इसमें छह आरोपी बचे हैं. वर्ष 1983 में संयुक्त बिहार में 44 लाख रुपये का वरदी घोटाला का मामला संज्ञान में आया था. उसके बाद वर्ष 1986 में केस को सीबीआइ को सौंपा गया था. सीबीआइ ने उसी वर्ष इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.
बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का 25 को आखिरी मौका
वरदी घोटालासंवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने वरदी घोटाला मामले में बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का 25 मार्च को आखिरी मौका दिया है. इस मामले में बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत करना था, लेकिन कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद न्यायाधीश ने यह आदेश […]
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