संवाददातारांची : एजेसी एके राय की अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को रिहा कर दिया. जिन्हें रिहा किया गया है उनमें संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक राम प्रताप वर्मा, श्याम किशोर गुप्ता एवं कोकर निवासी गोलू मंुडा शामिल हैं. यह मामला सदर थाना कांड संख्या 280/2011 से जुड़ा है. मामले की सूचक शनिचरी ने मामला दर्ज कराया था कि उसके रिश्तेदार गोलू मंुडा ने मौजा कोकर में छह एकड़ आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी जमीन बता कर संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशकों श्याम किशोर गुप्ता व राम प्रताप वर्मा को बेचने की कोशिश की थी. उक्त जमीन पर चहारदीवारी का भी निर्माण कराया जा रहा था. जब शनिचरी ने इसका विरोध किया तो उसे जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया गया. अभियोजन की ओर से मामले में तीन गवाही करायी गयी. अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाया जिसकी वजह से आरोपी रिहा हुए.
संजीवनी मामले में तीन रिहा
संवाददातारांची : एजेसी एके राय की अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को रिहा कर दिया. जिन्हें रिहा किया गया है उनमें संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक राम प्रताप वर्मा, श्याम किशोर गुप्ता एवं कोकर निवासी गोलू मंुडा शामिल हैं. यह मामला सदर थाना कांड संख्या 280/2011 से जुड़ा है. मामले […]
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