21.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ड्राइविंग लाइसेंस सौंपने को नहीं कह सकते : कोर्ट

हिट एंड रन मामले में सलमान खान को राहतएजेंसियां, मुंबई फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गयी थी कि सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया जाये. अदालत ने […]

हिट एंड रन मामले में सलमान खान को राहतएजेंसियां, मुंबई फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गयी थी कि सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया जाये. अदालत ने कहा कि मुकदमे के अंतिम समय में किसी आरोपी को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने आदेश के कार्यात्मक हिस्से में मौखिक रूप से कहा, ‘आवेदन भारतीय साक्ष्य कानून के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अदालत आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकती. यदि आरोपी चाहे तो उचित चरण में लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है. इस चरण में, गवाही लगभग पूरी हो गयी है और इसलिए अदालत दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकती. अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और मंगलवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें