नयी दिल्ली. एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी ने दिल्ली हाइकोर्ट मंे दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. वह राहत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. पचौरी की ओर से जस्टिस एसपी गर्ग के समक्ष दायर जमानत याचिका को सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्हें राहत के लिए निचली अदालत से संपर्क करना है. हाइकोर्ट स्टाफ ने कहा कि पचौरी की जमानत याचिका को गलती से अधिसूचित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें सोमवार तक के लिए अंतरिम सुरक्षा देते हुए न्यायाधीश ने पहले ही उनसे नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने के लिए कह दिया था. जांच के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने के भय से अग्रिम जमानत के लिए पचौरी ने हाइकोर्ट का रुख किया था. इसके बाद जस्टिस गर्ग ने 19 फरवरी को पचौरी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.
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पचौरी ने जमानत याचिका वापस ली
नयी दिल्ली. एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी ने दिल्ली हाइकोर्ट मंे दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. वह राहत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. पचौरी की ओर से जस्टिस एसपी गर्ग के समक्ष दायर जमानत याचिका को […]
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