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एक माह में मकान हैंडओवर करने का निर्देश

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को इसलाम नगर से हटाये गये 444 विस्थापित परिवारों को घर मुहैया कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर हटाये गये 336 परिवारों को […]

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को इसलाम नगर से हटाये गये 444 विस्थापित परिवारों को घर मुहैया कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर हटाये गये 336 परिवारों को सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आवास हैंड ओवर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि बेघर परिवार वर्तमान में कहां रह रहे हैं. खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मकान तैयार है, तो हैंड ओवर करने में क्या कठिनाई है.
कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है कि वह लोगों को घर उपलब्ध कराये. आधार कार्ड दे रहे , वोटर कार्ड दे रहे है, लेकिन घर नहीं मिल रहा है. खंडपीठ ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट बार-बार आदेश नहीं देगा. सरकार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये. यदि यही स्थिति रही, तो अगली सुनवाई के दौरान अधिकारियों को तलब किया जायेगा. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि मधुकम में 336 यूनिट तैयार है. 92 यूनिट पर काम चल रहा है.

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