नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में 30 साल जेल की सजा काट रहे विकास यादव की ओर से पैरोल के लिए दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जस्टिस एके पाठक ने कहा कि एक साल या एक महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे आप (दोषी) खुश हों या नाराज, मैं तिथि को पहले नहीं लाऊंगा.’ न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर 17 मार्च को सुनवाई होगी. वहीं, विकास के वकील सुमित वर्मा ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल ‘पीड़ा झेल रहा है’ क्योंकि अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) के तहत उसके अधिकार का हनन हो रहा है. कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया और सवाल किया कि क्या वह आपराधिक मामले में अनुच्छेद 14 की दलील दे सकते हैं और वह (विकास) कैसे पीड़ा झेल रहा है. अदालत के सवाल पर वर्मा ने कहा कि विकास के साथ दूसरे दोषियों के समान व्यवहार नहीं हुआ और उसकी याचिका अगस्त, 2014 से लंबित है.
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कटारा मामला : कोर्ट का विकास के पैरोल के आवेदन पर जल्द सुनवाई से इनकार
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में 30 साल जेल की सजा काट रहे विकास यादव की ओर से पैरोल के लिए दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जस्टिस एके पाठक ने कहा कि एक साल या एक महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे […]
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