नयी दिल्ली. रेडियो टैक्सी सेवा उबर को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी कैब चलाने को लेकर आवेदनों में खामियों को हटाने के लिए सात दिन की आखिरी मोहलत दी है. ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसका आवेदन खारिज हो जायेगा. करीब ढाई माह पहले उबर के एक चालक द्वारा एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार किये जाने के बाद इस टैक्सी सेवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था. उबर ने अपनी आनुषंागिक रिसोर्स एक्सपर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिये मोबाइल एप्लीकेशन आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा के लिए 22 जनवरी को लाइसेंस का आवेदन किया था. एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 24 जनवरी को एक ‘मेमो’ जारी कर उससे अपने समक्ष सभी ब्योरा देने को कहा जैसा कि हाल ही में पेश किये गये ‘संधोधित रेडियो टैक्सी योजना (2006) में वर्णित है.’
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लाइसेंस के लिए सात दिन में ब्योरा दे उबर
नयी दिल्ली. रेडियो टैक्सी सेवा उबर को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी कैब चलाने को लेकर आवेदनों में खामियों को हटाने के लिए सात दिन की आखिरी मोहलत दी है. ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसका आवेदन खारिज हो जायेगा. करीब ढाई माह पहले उबर के एक चालक द्वारा एक महिला से […]
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