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डीआइजी ने टोका, तो थानेदारों को निलंबित किया

रांची : जामताड़ा के एसपी नागेंद्र चौधरी ने कुंडहित, बागडेहरी और नाला थाना के पूर्व थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. एसपी ने यह कार्रवाई तब की, जब संताल परगना प्रमंडल के डीआइजी प्रिया दुबे ने एसपी की ओर से थानेदारों के तबादले को लेकर आपत्ति जतायी थी. साथ ही एसपी से 24 घंटे […]

रांची : जामताड़ा के एसपी नागेंद्र चौधरी ने कुंडहित, बागडेहरी और नाला थाना के पूर्व थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. एसपी ने यह कार्रवाई तब की, जब संताल परगना प्रमंडल के डीआइजी प्रिया दुबे ने एसपी की ओर से थानेदारों के तबादले को लेकर आपत्ति जतायी थी. साथ ही एसपी से 24 घंटे के भीतर प्रतिवेदन मांगा था. जिन्हें निलंबित किया गया है, उनमें सुरेंद्र प्रसाद, सतीश चंद्र चौधरी व विरेंद्र लाल ठाकुर हैं.
जानकारी के मुताबिक जामताड़ा के एसपी ने 11 फरवरी को जामताड़ा अंचल के इंस्पेक्टर अमरनाथ ठाकुर और कुंडहित, बागडेहरी, नाला व नारायणपुर के थाना प्रभारी का तबादला कर दिया था. सभी को पुलिस लाइन में योगदान देने का आदेश जारी किया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद डीआइजी ने जामताड़ा के एसपी को आदेश दिया था जिन पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें योगदान करने से रोका जाये. इसके साथ ही डीआइजी ने जामताड़ा के एसपी से 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया मांगी.
जिसमें, पूछा गया था कि समय पूर्व क्यों तबादला किया गया और तबादला करने से पहले डीआइजी की अनुमति क्यों नहीं ली गयी.
क्या है नियम: थाना प्रभारियों के तबादले के लिए दो वर्ष का कार्यकाल तय है. इससे पहले तबादला तभी किया जा सकता है, जब संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत का आदेश हो या किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हो. दोनों परिस्थितियां न हो और तबादला करना जरूरी हो, तो तबादला करने से पहले डीआइजी से अनुमति लेना है.

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